जनपद महोबा में अभियुक्त को नाबालिक के साथ दुष्कर्म करने के अपराध में माननीय महोबा के न्यायाधीश ने आज युवक को 7 साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई
जनपद महोबा के मूल निवासी अनिल कुमार धुरिया पुत्र मैयादीन धुरिया मोहल्ला गांधीनगर थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा को माननीय न्यायाधीश अलका चौधरी द्वारा 7 वर्ष की कारावास एवं 22 000 रुपए के आर्थिक दंड के साथ सजा सुनाई है पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० द्वारा चलाये जा रहे अभियान ऑपरेशन कन्विक्शन के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में महोबा पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप अपर सत्र न्यायाधीश ( विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम) कुमारी अलका चैधरी द्वारा वादी की पुत्री को भगा ले जाना तथा व 17 पाक्सो एक्ट के मामले में नामित आरोपी अनिल कुमार धुरिया पुत्र मइयादीन निवासी मुहल्ला गांधीनगर, थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा को 07 वर्ष का सश्रम कारावास व 22,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
आर्थिक दण्ड के साथ किया युवक को जेल भेजने का सफ़र –
महोबा के मूल निवासी अनिल कुमार धुरिया पुत्र मैयादीन धुरिया मोहल्ला गांधीनगर थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा को माननीय न्यायाधीश अलका चौधरी द्वारा 7 वर्ष की कारावास एवं 22 000 रुपए के आर्थिक दंड के साथ सजा सुनाई है ,वहीं जनपद महोबा में ऐसे अपराधी एवं अपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने वाले युवकों की महोबा पुलिस में अब सामत आने वाली है, वहीं महोबा पुलिस द्वारा बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया है, जिसमें दोषी अभियुक्तों को सजा दिलाने से लेकर उन्हें आर्थिक दंड के साथ भी दंडित कराए जाने की अभियोजना का प्रभावी असर महोबा में दिखाई दे रहा है।